पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवक की हत्या में शामिल दोनों नाबालिगों और उनके परिजन जुल्फिकार अहमद उर्फ रेहान और उबेद अहमद उर्फ राजू नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (योजनाबद्ध हत्या) व 238 (साक्ष्य छिपाना) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.पुलिस के मुताबिक, “हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिगों को गोंडा स्थित मंडलीय किशोर सुधार गृह भेज दिया गया और जुल्फिकार अहमद उर्फ रेहान को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया.” पुलिस ने बताया कि आरोपी उबैद अहमद उर्फ राजू नेता की तलाश जारी है और शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.