Dewas: विधायक के बाद अब नगर परिषद उपाध्यक्ष के बेटे का उत्पात, कलेक्टर के प्रतिबंध को ठेंगा दिखाकर हर्ष फायरिंग, पुलिस ने दर्ज की FIR
देवास के नेमावर में कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश की अवहेलना कर नगर परिषद उपाध्यक्ष के बेटे भानु प्रताप ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की। वायरल वीडियो के बाद नेमावर पुलिस ने बीएनएस की धारा 125, 223 के तहत मामला दर्ज किया।
देवास, मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में कलेक्टर के सख्त प्रतिबंधात्मक आदेशों को धता बताते हुए खुलेआम हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। यह कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि नेमावर नगर परिषद के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के बेटे भानु प्रताप सिंह हैं, जिन्हें एक शादी समारोह में 12 बोर की बंदूक से हवाई फायर करते देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेमावर पुलिस ने भानु प्रताप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। यह घटना जिले में सत्ता के रसूख और प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी का स्पष्ट उदाहरण बन गई है।
कलेक्टर के आदेश की उड़ी धज्जियां
देवास के कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मार्च 2025 में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था को हथियार, विशेष रूप से अग्नि शस्त्र, ले जाने या उपयोग करने पर पूर्ण रोक लगाई गई थी। आदेश के उल्लंघन पर विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया था। यह आदेश पूरे जिले में दो महीने तक प्रभावी रहने वाला था। बावजूद इसके, नेमावर में इस आदेश की खुलेआम अवहेलना की गई, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
शादी समारोह में हर्ष फायरिंग
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के निवास पर आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उनके बेटे भानु प्रताप ने लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से हर्ष फायरिंग की। सूत्रों का कहना है कि यह बंदूक राजपाल सिंह के नाम पर पंजीकृत है। भानु ने न केवल फायरिंग की, बल्कि इस घटना की वीडियो रील बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी की। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
वायरल वीडियो के आधार पर नेमावर थाना प्रभारी दर्शना मुजाल्दा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 223 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की बात कही है। यह घटना नेमावर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रही है, क्योंकि सत्ता से जुड़े लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
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