नर्सिंग भर्ती में 100% महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
जबलपुर से एक अहम मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण देने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि केवल जेंडर के आधार पर ऐसा भेदभाव क्यों किया गया।
दरअसल, प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 800 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 2 अप्रैल 2026 को जारी विज्ञापन में सभी पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिए गए, जिससे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो गए।
याचिकाकर्ता संतोष कुमार लोधी सहित अन्य ने दलील दी कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 2023 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया गया।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल तय की है। अब इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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news desk MPcg