सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण में बढ़ोतरी पर रोक लगाने से इनकार किया, सितंबर में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण में बढ़ोतरी पर रोक लगाने से इनकार किया, सितंबर में होगी सुनवाई

बिहार में आरक्षण के मामले में आयी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी के फैसले को रद्द करने के बारे में बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में विस्तार से इस मसले पर सुनवाई करने की तैयारी कर ली है।

पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वंचित तबके के लिए आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर देने का निर्णय रद्द किया था, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए किया था। इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने की सीमा पर अभी भी रोक बरकरार रहेगी।

बीते साल, बिहार सरकार ने वंचित तबके के लिए आरक्षण की सीमा को विस्तारित करने का ऐलान किया था। इस फैसले का प्रावधान बिहार में जातिगत सर्वे के आधार पर किया गया था।

अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सितंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें इस मामले के सभी पहलू विचारित होंगे। बिहार सरकार और आरक्षण के पक्ष में आवाज उठाते हुए इस मसले के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा जनता की ओर से बढ़ी हुई है।