इंदौर में बेसमेंट के गलत इस्तेमाल पर निगम का बड़ा एक्शन, होटल सिल्वोटेल समेत कई बेसमेंट सील; अतिक्रमण पर ₹50 हजार जुर्माना

इंदौर में बेसमेंट के गलत इस्तेमाल पर निगम का बड़ा एक्शन, होटल सिल्वोटेल समेत कई बेसमेंट सील; अतिक्रमण पर ₹50 हजार जुर्माना

फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर सख्ती, शहरभर में निगम की जांच जारी
बेसमेंट के अवैध उपयोग पर नगर निगम का शिकंजा

इंदौर में बेसमेंट के अनधिकृत इस्तेमाल और भवनों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल के निर्देश पर निगम के भवन अधिकारियों और संबंधित टीमों द्वारा शहर के अलग-अलग जोन में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान जहां बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत मिला, वहीं फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी से जुड़े नियमों में कमी पाए जाने पर सीलिंग और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। निगम की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्किंग या अन्य निर्धारित उपयोग के लिए स्वीकृत बेसमेंट को मनमाने तरीके से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए।

होटल सिल्वोटेल के बेसमेंट में पार्किंग की जगह चल रहा था किचन

10 सितंबर 2026 को की गई कार्रवाई में झोन क्रमांक 22 के वार्ड क्रमांक 31 अंतर्गत पीयू-4 स्थित Hotel Silvotel का मामला सामने आया। निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि जिस बेसमेंट को पार्किंग के लिए स्वीकृत किया गया था, वहां किचन का संचालन किया जा रहा था। यानी स्वीकृत भवन अनुज्ञा में निर्धारित उपयोग के बजाय बेसमेंट में अलग गतिविधि संचालित हो रही थी। निगम ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित बेसमेंट को सील कर दिया। इसी कार्रवाई के तहत झोन क्रमांक 9 की डायमंड कॉलोनी स्थित एक भवन के बेसमेंट में भी स्वीकृत उपयोग के विपरीत अधिभोग मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

जंजीरवाला स्क्वायर के पास शॉप-कम-रेस्टोरेंट भी सील

नगर निगम की कार्रवाई का दायरा केवल होटल और आवासीय भवनों तक सीमित नहीं है। अपोलो स्क्वायर और जंजीरवाला स्क्वायर के पास एक बेसमेंट में स्वीकृत उपयोग के विपरीत शॉप-कम-रेस्टोरेंट का संचालन पाया गया। निरीक्षण के बाद निगम ने उक्त बेसमेंट को सील कर दिया। इसके अलावा झोन क्रमांक 8 में सड़क पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में संबंधित भूस्वामी के खिलाफ ₹50 हजार की चालानी कार्रवाई भी की गई। निगम की ओर से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि भवन की स्वीकृति में जिस स्थान का जो उपयोग निर्धारित है, उसका उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना जरूरी है।

पिछले दिनों भी कई बेसमेंट पर हुई कार्रवाई

बेसमेंट के गलत इस्तेमाल के खिलाफ यह कार्रवाई एक दिन तक सीमित नहीं है। इससे पहले निगम की टीम ने ग्रेटर वैशाली नगर में फायर सेफ्टी संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वाली बेसमेंट लाइब्रेरी को सील किया था। सुख-शांति नगर में पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट में स्नूकर क्लब संचालित मिलने पर उसे भी सील किया गया। इंड्रपुरी क्षेत्र में प्लॉट 149 और 359 में अनधिकृत लाइब्रेरी तथा प्लॉट 356 में व्यावसायिक मेस के संचालन को लेकर बेसमेंट सील किए गए थे। राधिका पैलेस में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत क्षेत्र में अनधिकृत होटल संचालन पर भी निगम ने कार्रवाई की और व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े बोर्ड हटवाए। हालिया कार्रवाई में एमजी रोड स्थित अपोलो टावर पर भी फायर सेफ्टी और बेसमेंट के अनधिकृत उपयोग को लेकर सीलिंग की गई। रिपोर्ट के अनुसार अपोलो टावर में करीब 600 दुकानें हैं और निगम ने पहले प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नोटिस और समय दिया था, लेकिन अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई की गई।

निगम की चेतावनी—स्वीकृत उपयोग और सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

नगर निगम ने भवन मालिकों और संचालकों को स्पष्ट किया है कि बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत भवन अनुज्ञा और निर्धारित प्रयोजन के अनुसार ही किया जाना चाहिए। पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट में दुकान, रेस्टोरेंट, किचन, क्लब, लाइब्रेरी, मेस या अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों के दायरे में जांच का विषय है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था और स्ट्रक्चरल सेफ्टी से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन भी जरूरी है। आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल ने भवन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम की सख्ती के बीच अब सवाल यह भी है कि शहर में बेसमेंट के उपयोग की नियमित निगरानी कितनी प्रभावी है और जिन परिसरों में नियमों का उल्लंघन सामने आता है, वहां भविष्य में दोबारा अनधिकृत गतिविधियां शुरू न हों, इसकी निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। निगम ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए भवन स्वामियों और संचालकों से सभी निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की अपील की है।

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