JABALPUR:पुलिस बैंड विवाद: जबलपुर के कांस्टेबलों ने याचिकाएं वापस लेकर अपील का विकल्प चुना

JABALPUR:जबलपुर के कांस्टेबलों ने पुलिस बैंड में शामिल होने से मना करने पर हाई कोर्ट की याचिकाएं वापस लीं

JABALPUR:पुलिस बैंड विवाद: जबलपुर के कांस्टेबलों ने याचिकाएं वापस लेकर अपील का विकल्प चुना

सीटीटुडे | मध्य प्रदेश में पुलिस बैंड में शामिल होने से मना करने के कारण निलंबित किए गए 19 से अधिक पुलिस आरक्षकों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कुछ याचिकाओं को निरस्त कर दिया और मुख्यपीठ जबलपुर में याचिकाएं दायर करने वाले तीन आरक्षकों ने याचिकाएं वापस लेने का अनुरोध किया।

जबलपुर मुख्यपीठ ने याचिकाओं को इस निर्देश के साथ समाप्त कर दिया कि वे निलंबन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बीच शासन और पुलिस प्रशासन को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई से रोका गया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि पुलिस बैंड में शामिल होने से मना करने पर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है।

निलंबित पुलिस आरक्षकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी। निलंबन आदेश में लिखा गया है कि इन आरक्षकों को एसपी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है और निलंबन अवधि में उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।

आरक्षकों ने तर्क किया कि पुलिस बैंड का हिस्सा बनने के लिए उनका नाम मनमाने ढंग से शामिल किया गया और उन्हें इस पर कोई राय नहीं ली गई। राज्य शासन ने कहा कि सहमति मांगने के बावजूद कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिससे एक आम सूची तैयार की गई।