MP: मध्य प्रदेश में अक्टूबर से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगेगा प्रतिबंध

MP: अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना आवश्यक होने पर राज्य सरकार को भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी।

MP: मध्य प्रदेश में अक्टूबर से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगेगा प्रतिबंध

मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के चलते अक्टूबर से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 29 अक्टूबर से मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद से ही तबादलों पर रोक लगाई जाएगी। इस दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना आवश्यक होने पर राज्य सरकार को भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू 
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2025 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके तहत मतदाताओं का घर-घर सत्यापन, फोटो का मिलान और अन्य गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 29 अक्टूबर को सूची का प्रारूप जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जिनका निराकरण 28 नवंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा।

प्रशासनिक तबादलों के लिए आयोग की अनुमति आवश्यक
प्रारूप प्रकाशन के साथ ही, चुनाव से संबंधित कार्यों में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इसमें कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बूथ लेवल ऑफिसर शामिल होंगे। यदि प्रशासनिक दृष्टि से किसी का तबादला आवश्यक होगा, तो इसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।