उज्जैन में शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने पर हाईकोर्ट की रोक से इनकार, सुबह पथराव-लाठीचार्ज; 7 पर FIR
उज्जैन में शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने के खिलाफ याचिका खारिज, पथराव-लाठीचार्ज के बाद 7 पर FIR
हाईकोर्ट ने याचिका का किया निपटारा
उज्जैन की शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में दायर याचिका का निपटारा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच हुए समझौते के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। समझौते में सड़क के लिए करीब 3 फीट हिस्सा हटाने और कुछ दुकानों को दूसरी जगह देने की बात सामने आई है।
सुबह पथराव के बाद पुलिस ने किया बल प्रयोग
सोमवार सुबह मस्जिद का बाधक हिस्सा हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच तनाव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। घटना में एक महिला पुलिस अधिकारी के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।
दोबारा हुआ पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
दोपहर में एक बार फिर पथराव की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाया। पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पथराव व माहौल बिगाड़ने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। उपलब्ध रिपोर्टों में FIR की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं।
सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट
शाही मस्जिद का हिस्सा कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण की सीमा में आ रहा है। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत इस मार्ग को चौड़ा करने की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में कई मकान और धार्मिक स्थल सड़क की प्रस्तावित सीमा में आ रहे हैं।
मस्जिद की उम्र को लेकर अलग-अलग दावे
मस्जिद की उम्र को लेकर भी अलग-अलग दावे हैं। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इसे 100 साल से अधिक पुराना बताया गया है, जबकि मस्जिद के इमाम की ओर से इसे करीब 600 साल पुराना बताया गया है।
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