पन्नू हत्या साजिश मामले में निखिल गुप्ता की सजा 20 नवंबर को, अमेरिकी कोर्ट ने बदली तारीख

पन्नू हत्या साजिश मामले में निखिल गुप्ता की सजा 20 नवंबर को, अमेरिकी कोर्ट ने बदली तारीख

खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी निखिल गुप्ता को अब 20 नवंबर 2026 को सजा सुनाई जाएगी। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत ने सजा की तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर तय की है।

निखिल गुप्ता ने फरवरी में कबूल किया था जुर्म

निखिल गुप्ता ने 13 फरवरी 2026 को पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े आरोपों को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अदालत में उनके खिलाफ मुकदमे की जगह सजा की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

अदालत के दस्तावेजों में हत्या की कथित साजिश के लक्ष्य का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। हालांकि, पन्नू के वकील ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वही इस साजिश में निशाना था।

25 सितंबर को होनी थी सजा

अदालत ने पहले निखिल गुप्ता की सजा सुनाने के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की थी। बाद में मामले में कथित पीड़ित ने अदालत से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

सरकारी वकीलों की ओर से दाखिल पत्र में बताया गया कि कथित पीड़ित सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान अदालत में मौजूद रहना चाहता है, लेकिन 25 सितंबर को वह देश से बाहर रहेगा। इसी अनुरोध को स्वीकार करते हुए जज विक्टर मारेरो ने सुनवाई की नई तारीख 20 नवंबर तय कर दी।

अब अदालत तय करेगी सजा

अब 20 नवंबर को न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत निखिल गुप्ता को इस मामले में सजा सुनाएगी। फिलहाल अदालत द्वारा अंतिम सजा की घोषणा नहीं की गई है।

यह मामला अमेरिका में पन्नू के खिलाफ कथित हत्या की साजिश को लेकर चल रही कानूनी कार्रवाई से जुड़ा है। गुप्ता द्वारा आरोप स्वीकार किए जाने के बाद अब मामले का अगला बड़ा चरण सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया है।