बोलीविया की अदालत ने संसद में लिथियम खनन चर्चा पर लगाई रोक

बोलीविया की अदालत ने संसद में लिथियम खनन चर्चा पर लगाई रोक

ब्यूनस आयर्स 21 अगस्त(वार्ता)

ला पाज़ के पर्यावरण न्यायालय ने बोलीविया में लिथियम खनन को लेकर रुस और चीन के साथ अनुबंध के विषय पर संसद में हो रही चर्चा पर रोक लगा दिया है।
बोलीविया के लोकपाल कार्यालय ने बताया कि ला पाज़ न्यायालय ने लिथियम खनन से संबंधित विधेयकों पर किसी भी प्रकार की चर्चा पर अस्थाई रोक लगा दिया है।
एक लोकपाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि यह रोक तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक प्रशासन जल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं कर देता और जब तक स्थानीय लोगों से खनन के विषय में विचार विमर्श नहीं कर लिया जाता।
11 सितंबर 2024 को बोलीविया सरकार ने रूस की रोसाटॉम की सहायक कंपनी ‘यूरेनियम वन ग्रुप’ के साथ 97 करोड़ डॉलर का निवेश समझौता किया था। इस समझौते में 14,000 टन वार्षिक क्षमता वाली बैटरियों के लिए लिथियम कार्बोनेट संयंत्र बनाने हेतु एक अनुबंध किया गया था। दो सप्ताह बाद चीन की हांगकांग स्थित सीबीसी के साथ भी इतने ही निवेश से दो लिथियम कार्बोनेट संयंत्र बनाने हेतु एक समझौता किया गया था।
बोलीविया लिथियम त्रिभुज का हिस्सा है, जहाँ लिथियम का सबसे बड़ा वैश्विक भंडार है। यह त्रिभुज बोलीविया के अलावा अर्जेंटीना और चिली तक फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि बोलीविया में 2.3 करोड़ टन लिथियम भंडार है , अर्जेंटीना में 1.9 करोड़ टन और चिली में 90 लाख टन लिथियम भंडार हैं।