सब इंजीनियर भर्ती में पद बढ़ेंगे, संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण: हाईकोर्ट में याचिका के बाद बदले नियम, 13 अक्टूबर से दोबारा आवेदन

सब इंजीनियर भर्ती में पद बढ़ेंगे, संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण: हाईकोर्ट में याचिका के बाद बदले नियम, 13 अक्टूबर से दोबारा आवेदन

सब इंजीनियर भर्ती में पद बढ़ेंगे, संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण: हाईकोर्ट में याचिका के बाद बदले नियम, 13 अक्टूबर से दोबारा आवेदन

मध्यप्रदेश में सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य समकक्ष पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पात्र संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान शामिल किया है। इसके बाद मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करेगा।

13 अक्टूबर से दोबारा आवेदन का मौका

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 13 से 27 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे। आवेदन में संशोधन की सुविधा 13 से 28 अक्टूबर तक रहेगी। MPESB की वेबसाइट पर भी ग्रुप-3 सब इंजीनियर एवं अन्य पदों की भर्ती के फॉर्म दोबारा खोलने की सूचना जारी की गई है।

संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण का प्रावधान

यह बदलाव जल संसाधन विभाग और पीएचई विभाग में कार्यरत पात्र संविदाकर्मियों से जुड़ा है। 23 सितंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में संविदा सब इंजीनियरों ने भर्ती विज्ञापन में 50% आरक्षण का प्रावधान नहीं होने को चुनौती दी थी। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने 2023 की नीति का हवाला दिया था।

पहले 1040 पदों पर जारी हुआ था विज्ञापन

MPESB ने 18 अगस्त को समूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 1040 पदों पर भर्ती के लिए 29 अगस्त से 12 सितंबर तक आवेदन लिए गए थे। बाद में विभिन्न विभागों और शासकीय उपक्रमों से सब इंजीनियर के अतिरिक्त रिक्त पदों के मांगपत्र भी मिले। इन बदलावों के चलते भर्ती प्रक्रिया को संशोधित किया गया है।

दिसंबर से जनवरी के बीच परीक्षा प्रस्तावित

संशोधित प्रक्रिया के तहत भर्ती परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच प्रस्तावित है। संशोधित नियम पुस्तिका जल्द जारी होने की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन में पदों की संख्या, पात्रता, आरक्षण और अन्य शर्तों की जानकारी देखकर आवेदन करना होगा।