इंदौर में 90 किलो तस्करी का सोना खरीदने का आरोप: 2-3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा, पिता-पुत्र की जमानत खारिज

इंदौर में 90 किलो तस्करी का सोना खरीदने का आरोप: 2-3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा, पिता-पुत्र की जमानत खारिज

इंदौर में 90 किलो तस्करी का सोना खरीदने का आरोप: 2-3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा, पिता-पुत्र की जमानत खारिज

DRI की जांच में सामने आया मामला

इंदौर के सराफा बाजार में सोने की तस्करी से जुड़े मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक, एक सराफा कारोबारी ने पिछले 2 से 3 साल के दौरान कथित तौर पर करीब 90 किलो सोना खरीदा। इस सोने की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

सोने की खरीद को लेकर जांच

DRI इस मामले में सोने की खरीद और उसके स्रोत की जांच कर रही है। जांच एजेंसी को संदेह है कि खरीदा गया सोना तस्करी से जुड़ा हो सकता है। मामले में कारोबारी की भूमिका और सोने के लेन-देन से संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

पिता-पुत्र की जमानत याचिका खारिज

मामले में कारोबारी और उसके बेटे को राहत नहीं मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अदालत के विस्तृत आदेश और जमानत खारिज करने के आधार का पूरा विवरण नहीं है।

100 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन की जांच

करीब 90 किलो सोने की खरीद और उसकी अनुमानित कीमत को देखते हुए यह मामला जांच के दायरे में है। एजेंसी की जांच में सोने के स्रोत, खरीद से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित लेन-देन की अहम भूमिका रहेगी। मामले में आरोपों की अंतिम स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।