AMU अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच करेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा; जिसमें कहा था- यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला लेने के लिए 3 जजों की नई बेंच बनाई है। 7 जजों की बेंच ने 1967 के अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि कोई संस्थान केवल केंद्रीय कानूनों के तहत बने होने से अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो सकता। अब नई बेंच यह तय करेगी कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। विवाद 2005 से शुरू हुआ, जब AMU ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए मुस्लिम छात्रों के लिए मेडिकल सीटें आरक्षित कीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया था, और AMU ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।