LPG कनेक्शन पर बड़ी सख्ती: अब एक घर में सिर्फ एक ही कनेक्शन, दूसरा करना होगा सरेंडर

LPG कनेक्शन पर बड़ी सख्ती: अब एक घर में सिर्फ एक ही कनेक्शन, दूसरा करना होगा सरेंडर

देश में घरेलू गैस व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार अब एक घर में केवल एक ही LPG कनेक्शन मान्य होगा। अगर किसी परिवार के पास एक से ज्यादा गैस कनेक्शन हैं, तो अतिरिक्त कनेक्शन को तुरंत गैस एजेंसी में सरेंडर करना अनिवार्य होगा।

इस फैसले के बाद देशभर में उपभोक्ताओं के बीच हलचल तेज हो गई है, क्योंकि लाखों परिवारों के पास एक से अधिक गैस कनेक्शन होने की बात सामने आई है।

कैसे लागू होगा नया नियम

तेल कंपनियों के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। जिनके पास डुप्लीकेट कनेक्शन पाए जाएंगे, उन्हें पहले SMS और नोटिस के जरिए जानकारी दी जाएगी।

यदि उपभोक्ता तय समय सीमा में अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनकी गैस बुकिंग अपने आप बंद कर दी जाएगी।

साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC (ई-केवाईसी) कराना भी अनिवार्य होगा। बिना ई-केवाईसी के गैस सिलेंडर की बुकिंग संभव नहीं होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला

अधिकारियों के मुताबिक, कई मामलों में एक ही घर में दो या उससे अधिक कनेक्शन लेकर गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सही तरीके से सब्सिडी और गैस सप्लाई पहुंच सकेगी।

कितने उपभोक्ता होंगे प्रभावित

आगरा जिले में ही लाखों LPG उपभोक्ता हैं। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पास डबल कनेक्शन हैं। प्रशासन ने बताया कि कई हजार कनेक्शन पहले ही ई-केवाईसी न कराने की वजह से बंद किए जा चुके हैं। अब नए नियम के लागू होने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है।

कंपनियों की तैयारी

इंडेन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को SMS और पोर्टल अलर्ट के जरिए जागरूक कर रही हैं। गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों को सरेंडर प्रक्रिया और e-KYC के बारे में जानकारी दें।