पीएम स्वनिधि 2.0: स्ट्रीट वेंडर्स को पूरी लोन राशि, बैंकों की मनमानी पर ब्रेक

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भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में ‘पीएम स्वनिधि 2.0’ के तहत लोन नियमों में बड़ा सुधार किया गया है। अब बैंकों द्वारा ब्याज की अग्रिम कटौती (अपफ्रंट डिडक्शन) नहीं की जा सकेगी और हितग्राहियों को पूरी लोन राशि बिना किसी कटौती के मिलेगी। साथ ही पहले काटी गई ब्याज राशि को वापस लौटाने का रास्ता भी साफ हो गया है, जिससे लगभग 120 करोड़ रुपये के रिफंड की संभावना है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए इस योजना में 14 प्रतिशत ब्याज दर की अपर कैप लागू करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत केंद्र सरकार 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देती है, जबकि शेष ब्याज का भुगतान मध्यप्रदेश सरकार करेगी। इस तरह हितग्राहियों को यह लोन प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर मिलेगा।

अब समय पर लोन चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को दूसरी किस्त में 20 हजार और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये तक की अगली लोन सीमा का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए भुगतान करने पर सालाना 1200 रुपये तक कैशबैक का प्रावधान भी जारी रहेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। सितंबर 2025 तक प्रदेश में 13.46 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना से जोड़ते हुए 2078 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन वितरित किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि ‘स्वनिधि 2.0’ के ये सुधार योजना को अधिक पारदर्शी और वेंडर्स के लिए भरोसेमंद बनाएंगे।