EPFO: ईपीएफओ की नई सुविधा: पीएफ क्लेम अब 3 दिन में होगा पूरा

EPFO:ये नए सुधार पीएफ सब्सक्राइबरों के लिए बड़ी राहत का कारण बनेंगे और ईपीएफओ की सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएंगे

Aug 10, 2024 - 16:54
 0  21
EPFO: ईपीएफओ की नई सुविधा: पीएफ क्लेम अब 3 दिन में होगा पूरा

EPFO| ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबरों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अब पीएफ (प्रोविडेंट फंड) से पैसे निकालना पहले से कहीं अधिक सरल और त्वरित हो गया है। नवीनतम नियमों के अनुसार, अब पीएफ क्लेम को 3 से 4 दिन के भीतर ही प्रोसेस किया जाएगा, जबकि पहले इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लगता था। 

ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा की शुरुआत

ईपीएफओ ने चिकित्सा, शिक्षा, विवाह और निर्माण कार्य के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा पेश की है। इससे 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नए नियमों के तहत, अब पीएफ खाते से एक लाख रुपये तक का एडवांस निकासी किया जा सकता है, जो पहले 50 हजार रुपये तक सीमित था। 

पीएफ क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया: विस्तार से जानें

लॉगिन करें:ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम सेक्शन पर जाएं: वेबसाइट के होम पेज पर 'ऑनलाइन सर्विसेज' में 'क्लेम सेक्शन' पर क्लिक करें। इसके बाद, 'बैंक खाते वेरीफाई करें' पर क्लिक करें।

फॉर्म भरें: नया पेज खुलेगा जिसमें 'पीएफ एडवांस फॉर्म 31' का चयन करें और अपना पीएफ खाता चुनें। इसके बाद, फंड निकालने का कारण, आवश्यक राशि और पता की जानकारी भरें। पासबुक की कॉपी स्कैन कर अपलोड करें।

वेरिफिकेशन:आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन करें। क्लेम प्रोसेस पूरी होने के बाद आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

ईपीएफ खाते की डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका

पोर्टल पर जाएं:ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल epindia.gov.in पर जाएं।

सर्विसेज टैब पर क्लिक करें:होम पेज पर 'सर्विसेज' टैब पर क्लिक करें और 'फॉर एम्प्लोयी' विकल्प पर जाएं।

लॉगिन करें: यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डिटेल्स दर्ज कर लॉगिन करें।

डिटेल्स अपडेट करें:खाता खुल जाने के बाद, 'मैनेज' विकल्प चुनें और 'जॉइंट डिक्लेरेशन' पर क्लिक करें। सदस्य आईडी दर्ज करें और जिन जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, उन्हें भरें।

निष्क्रिय खातों के प्रबंधन के लिए नए नियम

ईपीएफओ ने निष्क्रिय खातों के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब खातों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
बिना ट्रांजेक्शन वाले खाते:ऐसे खाते जिनमें निर्धारित अवधि में कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

निष्क्रिय खाते: वे खाते जो ईपीएफ स्कीम के तहत पहले से बनाए गए मापदंडों के अनुसार आते हैं।
इन दोनों प्रकार के खातों के लिए निकासी या ट्रांसफर से पहले वैरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Newsdesk Digital media Head of City Today