इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की याचिका, कहीं यह बात
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की गई एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई हो जाने तक राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे विचार करने योग्य नहीं हैं। वहीँ याचिकाकर्ता ने सुनवाई हो जाने तक राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे आधारहीन मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है, जो याचिका में मौजूद नहीं थे।
यह फैसला राहुल गांधी के लिए राहत की खबर है, जिनके खिलाफ समय-समय पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है।
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