MP High Court : हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई की तारीख 26 फरवरी त‍क बढ़ाई

MP High Court : हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई की तारीख 26 फरवरी त‍क बढ़ाई

MP High Court : हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई की तारीख 26 फरवरी त‍क बढ़ाई

जबलपुर। MP High Court : हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के 91 प्रकरणों पर लंबे समय के बाद सुनवाई हुई। राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं लंबित हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर 13 फरवरी को सुनवाई निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले इसे यहां सुनवाई नहीं की जाएगी। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विनय सराफ ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर 26 फरवरी को निर्धारित किया है। ओबीसी आरक्षण के मामलों में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रकरणों में से तीन याचिकाएं निरस्त हो चुकी हैं। इसके कारण हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य अटका हुआ है। भर्ती एजेंसियों ने ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत चयनित उम्मीदवारों के रिजल्ट रोक दिए हैं, जिससे आम वर्ग के अभ्यर्थियों को भी परिणाम नहीं मिला है।