जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दीपावली के लिए सख्त पटाखा दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दीपावली के लिए सख्त पटाखा दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

जबलपुर में रात आठ बजे से पहले और 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने बताया विस्फोटक अधिनियम-1884, विस्फोटक पदार्थ नियम-1908 तथा विस्फोटक नियम-2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।एसडीएम और पुलिस को पटाखा दुकानों की लाइसेंस जांच का निर्देश भी दिए गए  है। कानून व्यवस्था एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आनलाइन एलएसडीए मॉड्यूल से ही अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी होगी।कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भेजी गई जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।त्यौहार के दौरान अस्पताल, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केंद्र शिक्षण संस्थानों, माननीय न्यायालयों, धार्मिक स्थलों आदि जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूर तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।