Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा शाही ईदगाह का नहीं होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा शाही ईदगाह का नहीं होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को महत्वपूर्ण फैसले के लिए एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिशनर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ है कि फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किए गए कोर्ट कमिशनर की नियुक्ति को रोक दिया है और कहा है कि "ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी।" इससे यह साफ होता है कि विवादित क्षेत्र पर कोर्ट की नजर में सर्वे करने की प्रक्रिया में रुकावट हो गई है और इस पर अगले फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई करने का निर्णय किया है। और इस आदेश के अनुसार, आयोग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जा सकेगा। मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह एक समय हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल पर अवैध कब्जा किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि इस विवाद में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सवाल करते हुए कहा "आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है। हमें उस पर भी फैसला लेना है।"इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के समीप स्थित शाही ईदगाह का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस निर्णय के खिलाफ मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनौती दी।
हिंदू पक्ष के अनुसार शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का गर्भगृह है।और मस्जिद में हिन्दू धर्म के प्रतीक मौजूद हैं। मस्जिद के नीचे स्थित स्थान पर कब्जा किया गया है। जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है,कि तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है।
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