अभिषेक पोरेल पर रेप केस: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के दिए आदेश

अभिषेक पोरेल पर रेप केस: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के दिए आदेश

महिला ने लगाए शादी का झांसा, निजी वीडियो रिकॉर्डिंग और धमकी के आरोप; पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने के निर्देश

कोलकाता: IPL क्रिकेटर और बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल से जुड़े कथित रेप मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आए डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि कथित निजी फोटो या वीडियो के किसी भी तरह के प्रसार को रोका जा सके। अदालत ने पुलिस को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

महिला ने लगाए गंभीर आरोप

मामला एक महिला की शिकायत पर आधारित है, जिसमें उसने अभिषेक पोरेल पर शादी का वादा कर संबंध बनाने, निजी पलों की रिकॉर्डिंग करने और बाद में धमकी देने के आरोप लगाए हैं।

शिकायत के अनुसार, महिला और अभिषेक पोरेल की पहचान जनवरी 2023 में हुई थी। महिला का आरोप है कि क्रिकेटर उसे अपने मंकुंडू स्थित फ्लैट पर ले गया और शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उसे अभिषेक पोरेल के अन्य महिलाओं के साथ संबंधों की जानकारी मिली। शिकायत में कथित तौर पर उसे मानसिक रूप से परेशान करने, धमकी देने और निजी सामग्री के जरिए दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

कोर्ट ने डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने पर दिया जोर

कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान डिजिटल सबूतों की अहमियत को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के निर्देश दिए।

अदालत के अनुसार, जांच के दौरान एक पेन ड्राइव भी जब्त की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री होने की आशंका जताई गई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के डिवाइस जब्त करना जरूरी है, ताकि कथित आपत्तिजनक सामग्री को आगे साझा किए जाने से रोका जा सके और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके।

पुलिस अब तक नहीं कर सकी थी गिरफ्तारी

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाए। कोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले में सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है।

अभिषेक पोरेल ने आरोपों को बताया था झूठा

अभिषेक पोरेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पहले ही खारिज किया था। क्रिकेटर की ओर से कहा गया था कि अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई है तो लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं।

मामले में शिकायत मोगरा पुलिस स्टेशन में 23 जून 2026 को दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है और कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

कौन हैं अभिषेक पोरेल?

अभिषेक पोरेल बंगाल क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है।

23 वर्षीय पोरेल ने घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से पहचान बनाई है। वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रहे हैं और फ्रेंचाइजी ने उन्हें बरकरार भी रखा था।

IPL करियर में बनाई पहचान

अभिषेक पोरेल ने IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कई मुकाबले खेले हैं। IPL 2026 सीजन में भी उन्होंने टीम के लिए कुछ मैचों में हिस्सा लिया और रन बनाए।

क्रिकेट विशेषज्ञों के अनुसार, पोरेल को भारतीय क्रिकेट में उभरते हुए विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिना जाता है। हालांकि, अब वह खेल से इतर कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं।

मामले में आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अब गिरफ्तारी और डिजिटल सबूतों की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे की दिशा तय होगी।

फिलहाल यह मामला जांच के चरण में है और आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।