Farmers Protest: दिल्ली में किसानों के 'दिल्ली कूच' के चलते धारा 144 लागू

Farmers Protest: दिल्ली में किसानों के 'दिल्ली कूच' के चलते धारा 144 लागू

Farmers Protest:  दिल्ली में किसानों के 'दिल्ली कूच' के चलते धारा 144 लागू

 दिल्ली। Farmers Protest:  यह प्रर्दशन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और पंजाब के अधिकांश किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने सहित अपनी मांगें स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के लिए 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके परिणामस्वरूप ये सभी किसान दिल्ली में आने का निर्णय ले चुके हैं। जिसके कारण धारा 144 लागू कर दी गई है।

 इन सभी चीजों पर लगा है प्रतिबंध

दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस के आदेश के अनुसार12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 144 धारा भी लागू की गई है। ट्रैक्टरों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। साथ ही अस्थायी हथियारों को लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेट्रोल-सोडा बोतलों के इकट्ठा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और 12 फरवरी से 12 मार्च तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी वर्जित है।

 आंदोलन को देखते हुए पंजाब-हरियाणा और दिल्ली में अलर्ट घोषित

धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया है। विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने 5,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है।और सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर, और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा की कड़ी कदम उठाई गई है, और यातायात परिवहन को निर्धारित किया गया है।'दिल्ली चलो' आंदोलन के लिए पंजाब और हरियाणा से किसान रवाना होने लगे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब-हरियाणा और दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। किसानों के मार्च से पहले, दिल्ली यातायात पुलिस ने परामर्श भी जारी किया है।