"आयकर में राहत: बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट"
बजट 2025 में आयकर में महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की गई है, जिसमें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, 0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, और 4-8 लाख रुपये पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, टीडीएस की सीमा को 10 लाख रुपये करने और आवास ऋण पर छूट बढ़ाने की भी संभावना है। ये सभी उपाय मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हैं।

1.
- आयकर स्लैब में बदलाव- 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं:- नए टैक्स व्यवस्था के तहत, अब *12 लाख रुपये तक* की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी जिनकी मासिक आय एक लाख रुपये तक है
2. नए टैक्स स्लैब-
नए स्लैब के अनुसार:-
- *0-4 लाख रुपये:** कोई टैक्स नहीं
- *4-8 लाख रुपये:* 5% टैक्स
- *8-12 लाख रुपये:* 10% टैक्स
- *12-16 लाख रुपये:* 15% टैक्स
- *16-20 लाख रुपये:* 20% टैक्स
- *20 लाख रुपये से अधिक:* 30% टैक्स
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत-
ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई:- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा को *50,000 रुपये* से बढ़ाकर *1 लाख रुपये* कर दिया गया है.
4. अन्य राहतें-
टीडीएस सीमा बढ़ाई गई:- टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर *10 लाख रुपये* कर दिया गया है, जिससे करदाताओं को और अधिक राहत मिलेगी
आवास ऋण पर छूट:- होम लोन पर मिलने वाली छूट भी बढ़ाने की संभावना है, जिससे आम आदमी को और अधिक लाभ होगा
बजट 2025 में आयकर में दी गई राहतें मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए टैक्स स्लैब और छूटों के माध्यम से सरकार ने करदाताओं को वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। यह कदम न केवल आम आदमी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि देश की समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।
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