हरियाणा पुलिस की कथित ज्यादती मामले में हाई कोर्ट सख्त, हिसार एसपी को तलब; डीजीपी से मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में हिसार के पुलिस अधीक्षक (SP) को 10 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है कि मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
यह मामला एक वकील द्वारा लगाए गए उन आरोपों से जुड़ा है, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर कथित तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए कार्रवाई करने और प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल और जस्टिस नीरजा के कल्सन की खंडपीठ ने कहा कि यदि पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह गंभीर अनुशासनात्मक और कानूनी उल्लंघन का मामला हो सकता है। इसी को देखते हुए अदालत ने हिसार एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
डीजीपी से मांगा गया विस्तृत जवाब
हाई कोर्ट ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) से भी यह स्पष्ट करने को कहा है कि आरोपों की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है। अदालत ने इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
वकील ने लगाए गंभीर आरोप
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील अमित दुहन की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि पुलिस की कार्रवाई प्रतिशोधात्मक थी। आरोप है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पुलिसकर्मी उनके घर में दाखिल हुए और कार्रवाई की, जो कि कानून के दायरे से बाहर है।
मामले की अगली सुनवाई पर नजर
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच और जवाब जरूरी है। अब सभी की नजर 10 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जहां हिसार एसपी को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और अदालत के अगले आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।
news desk MPcg