PUC Certificate: वाहन में नहीं पीयूसी प्रमाणपत्र, दिल्ली में देना होगा 10 हजार का जुर्माना 

PUC Certificate: वाहन में नहीं पीयूसी प्रमाणपत्र, दिल्ली में देना होगा 10 हजार का जुर्माना 

PUC Certificate: वाहन में नहीं पीयूसी प्रमाणपत्र, दिल्ली में देना होगा 10 हजार का जुर्माना 

नई दिल्ली। PUC Certificate: अगर आप के वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, तब अब बच नहीं पाएंगे, परिवहन विभाग ने इन वाहनों का चालान काटने के लिए दिल्ली के 25 पेट्रोप पंपों पर विशेष तरह के कैमरे लगा दिए हैं। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर यह पता लगा लेने वाले हैं कि आप के वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र वैध है या नहीं, अगर वैध नहीं है, तब आपके मोबाइल पर तुरंत संदेश आएगा कि आप का पीयूसी प्रमाणपत्र वैध नहीं है, तुरंत इस बनवा लें। अगर आप फिर भी नहीं बनवाते हैं, तब तीन घंटे समय देने के बाद आप का चालान काट दिया जाएगा। ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था पिछले सोमवार से शुरू हो गई है।विभाग ने वाहनों में वैध पीयूसी नहीं होने पर सोमवार से ई-चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चालान की जानकारी सीधे उन लोगों के मोबाइल पर भेजी जा रही है। वैध पीयूसी नहीं होने पर वाहनों के 10-10 हजार रुपये के चालान काटे जाते हैं।

दिल्ली भर में 950 स्थानों पर पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। राजधानी के 11 जिलों में से हर जिले में कम से कम दो पेट्रोल पंपों पर विशेष कैमरे लगाए गए हैं। कुछ जिलों में तीन पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था की गई है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन 25 पेट्रोल पंपों की लोकेशन को उजागर नहीं किया जाएगा। इसका पता लगने से लोग डर के मारे इन पेट्रोल पंपों पर नहीं जाएंगे। जिससे इनके मालिकों को व्यापार में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पंप मालिकों को विश्वास में लिया गया है कि उनकी पंप की लोकेशन नहीं जाहिर की गई है।