Indore News: नेता चिंटू चौकसे सहित तीन आरोपियों को मारपीट मामले में जमानत, 26 अप्रैल को जेल से होंगे रिहा
नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, सुभाष यादव और रवि प्रजापत को मारपीट मामले में जिला अदालत से जमानत मिली। सेशन जज अयाज मोहम्मद ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। तीनों आरोपी 26 अप्रैल को जेल से रिहा होंगे।
जिला अदालत ने विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक के साथ मारपीट के मामले में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। शुक्रवार को सेशन जज अयाज मोहम्मद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, चिंटू चौकसे, सुभाष यादव और रवि प्रजापत 26 अप्रैल को जेल से रिहा होंगे।
20 अप्रैल को दर्ज हुई थी FIR
पुलिस ने 20 अप्रैल को चिंटू चौकसे, उनके भाई ईशान चौकसे, भतीजे रोहन चौकसे, सुभाष यादव और ड्राइवर रवि प्रजापत के खिलाफ मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में चिंटू चौकसे, सुभाष यादव और रवि प्रजापत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जबकि बाकी आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं।
जमानत के लिए कोर्ट में दी गई थी अर्जी
गिरफ्तार तीनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता संतोष शर्मा ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। सभी दस्तावेजों और तर्कों की जांच के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
लंबी बहस के बाद मिली राहत
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच गहन बहस हुई। सेशन जज अयाज मोहम्मद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद चिंटू चौकसे, सुभाष यादव और रवि प्रजापत को जमानत देने का आदेश जारी किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद जेल प्रशासन को सूचना दे दी गई है, और तीनों आरोपी 26 अप्रैल को रिहा हो जाएंगे।
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