MP News :पॉक्सो एक्ट में सजा के प्रावधानों का सरकार करे प्रचार-प्रसार, हाईकोर्ट का आदेश
MP News : पॉक्सो एक्ट में सजा के प्रावधानों का सरकार करे प्रचार-प्रसार, हाईकोर्ट का आदेश
जबलपुर: हाईकोर्ट के न्यायाधीश विशाल धगट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पॉक्सो एक्ट की धारा-43 के तहत सजा के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए, ताकि युवाओं को इस एक्ट के कठोर प्रावधानों की जानकारी हो सके। न्यायाधीश ने सरकारी अधिवक्ता को इस निर्देश की प्रति प्राप्त करवाने के लिए आदेश जारी किए हैं।
पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में निरूद्ध पंकज प्रजापति, जिनकी आयु 24 वर्ष है, ने दूसरी जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में यह बताया गया था कि युवक और किशोरी के बीच प्रेम-संबंध थे और वे दोनों घर से भाग गए थे। किशोरी के गायब होने पर हरदा जिले के होण्यिका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने याचिकाकर्ता युवक के खिलाफ बलात्कार, अपहरण, और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। युवक विगत अक्टूबर 2022 से जेल में निरूद्ध है। किशोरी की आयु 17 वर्ष एक महीने है, और दोनों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। न्यायालय में भी किशोरी ने इस संबंध में अपने बयान दर्ज करवाए हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने एकलपीठ को बताया कि पॉक्सो एक्ट की धारा-43 में प्रावधान है कि कानून और सजा के संबंध में सरकार को प्रचार-प्रसार करना चाहिए। एक्ट को लागू होने के दस साल से अधिक का समय हो गया है और युवाओं को इस एक्ट के कठोर प्रावधानों की जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया है। इसके बावजूद, एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए आदेश जारी किए हैं।