जर्मनी ने भांग के उपयोग को किया वैध

जेर्मनी में 1 अप्रैल से वयस्क व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मारिजुआना के उपयोग को वैध कर दिया है.

जर्मनी ने भांग के उपयोग को किया वैध


जर्मनी में एक नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 25 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति होगी.हालांकि, लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच स्कूलों, खेल केंद्रों के सामने या पैदल यात्री क्षेत्रों में मारिजुआना (भांग) पीने पर रोक रहेगी।
बता दें, सोशल डेमोक्रेटिक चांसलर (SPD) ओलाफ स्कोल्ज़ की सरकार का यह प्रमुख कानून 23 फरवरी, 2024 को संसद में काफी आलोचना और बहस के बाद 226 के मुकाबले 407 वोटों से पारित हुआ था.

अब सोमवार से कुछ शर्तों के साथ भांग को वैध बनाने वाला जर्मनी तीसरा यूरोपीय संघ देश बन जाएगा. इससे पहले बर्लिन लक्ज़मबर्ग और माल्टा ने अपने यहां भांग को उपयोग को मंजूरी दी थी.

इस नए कानून को लागू करके सरकार काला बाजारी को रोकना चाहती है और दूषित भांग का सेवन करने वालों को इससे बचाना चाहती है. वहीं स्वास्थ समूहों ने इस पर चिंता जताते हुए कहां कि इस कानून से युवा में इसका उपयोग बढ़ सकता है और उनके स्वास्थ को जोखिम पहुंच सकता है. देश के स्वास्थ मंत्री कार्ल लॉटरबैक ने कहा कि भांग का सेवन हानिकारक हो सकता है. सरकार ने इस कानून को लागू करने के साथ इससे होने वाले जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई सहायता अभियान का वादा किया है. इसके अलावा सरकार ने 18 साल से कम उम्र बच्चों, स्कूल और खेल के मैदानों से 100 मीटर की दूरी तक भांग पर प्रतिबंध लगाया है.