नर्सिंग घोटाले के दो आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

नर्सिंग घोटाले के दो आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

 मध्यप्रदेश में बहुचर्चित निर्संग घोटाले  से जुड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सिंग घोटाले के दो आरोपियों, डॉक्टर हरिसिंह मकवाने और स्टाफ नर्स नेहा सोनी, को अग्रिम जमानत दी है। यह घोटाला सीहोर जिले में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से जुड़ा है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर कई फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाई थी। इन आरोपियों के खिलाफ फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सीहोर जिले में एफआईआर हुई थी। एफआईआर 27 फरवरी को धारा 218, 409, 419, 420, 467, 468, 471, और 120-बी के तहत दर्ज हुई थी। शासन ने दोनों निरीक्षकों को नोटिस जारी किया है और उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी हो सकती है। आपत्तिकर्ता ने जमानत निरस्त करने और सेवा समाप्ति की मांग के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही है।

हालांकि, अभी तक सिर्फ एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जल्द ही अन्य फर्जी कॉलेजों के मामलों में भी कार्रवाई हो सकती है।