जबलपुर ट्रैफिक पर हाई कोर्ट सख्त, सिग्नलों की जिम्मेदारी नगर निगम को

जबलपुर ट्रैफिक पर हाई कोर्ट सख्त, सिग्नलों की जिम्मेदारी नगर निगम को

जबलपुर (मध्य प्रदेश): शहर की खराब यातायात व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यातायात जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रैफिक सिग्नलों के रखरखाव और सड़क पर बाधा बनने वाले अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी तय कर दी है।

अब जबलपुर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम संभालेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और जबलपुर स्मार्ट सिटी की ओर से प्रत्येक सिग्नल के लिए नगर निगम को सालाना 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

हाई कोर्ट ने बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नलों और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यातायात में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को हटाया जाए और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए।

प्रशासन को अब सिग्नलों की नियमित देखरेख, खराबी दूर करने और ट्रैफिक संचालन को सुचारू रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है।