Delhi Liquor Policy Case: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, कोर्ट ने सभी याचिकाएं रद्द कर सरेंडर करने के दिए आदेश
Delhi Liquor Policy Case: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, कोर्ट ने सभी याचिकाएं रद्द कर सरेंडर करने के दिए आदेश
नई दिल्ली।Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं रद्द करते हुए जैन से कहा कि वह आज ही सरेंडर कर दें। सत्येंद्र जैन के अलावा मामले में सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं।
खराब स्वास्थ्य के कारण मिली थी अंतरिम जमानत
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 2018 में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था। 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वह इलाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर छह हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था। अब इस अवधि को नौ महीने से भी ज्यादा हो गया है।
इस एक्ट के तहत हुई थी एफआईआर
2017 में सीबीआई ने नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही जमानत के साथ कई पाबंदियां भी लगाई गई।जिसमें गवाहों और शिकायतकर्ताओं पर प्रभाव डालने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने मीडिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने जैसी पाबंदियाँ भी लगी थीं।
Newsdesk