Mahua Moitra: सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई तीन जनवरी तक टाली, लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ है चुनौती
Mahua Moitra: सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई तीन जनवरी तक टाली, लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ है चुनौती
Mahua Moitra: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ चलाई गई याचिका पर सुनवाई को अगले साल 3 जनवरी तक टाल दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन.भट्टी की पीठ ने मोइत्रा की याचिका पर विचार करने के लिए अगले साल तक समय देने का निर्णय लिया है। पीठ ने मोइत्रा की वकालत करने वाले अभिषेक सिंघवी से कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद अदालत फिर से खुलने पर मामले की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि पीठ मामले की फाइलों पर गौर नहीं कर सकी है। यह याचिका मोइत्रा द्वारा उठाई गई थी, जिसमें उन्होंने अपने लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का समर्थन किया है।
पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से सांसद ने अपनी याचिका में अपने निष्कासन के फैसले को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना" बताया है। उनके खिलाफ कार्रवाई 'संसदीय प्रश्नों के लिए नकद' आरोप पर आचार समिति की जांच के बाद की गई थी।
पिछले हफ्ते महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने उनके निष्कासन के फैसले को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना" बताया है। उनके खिलाफ कार्रवाई 'संसदीय प्रश्नों के लिए नकद' आरोप पर आचार समिति की जांच के बाद की गई थी।
मोइत्रा ने अपनी याचिका में अयोग्यता को चुनौती देने के साथ आचार समिति के निष्कर्षों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई है। गौरतलब है कि मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ किए गए निष्कासन के खिलाफ रिव्यू की मांग की है।
Newsdesk