Virat Kohli Restaurant: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विराट कोहली के रेस्तरां 'वन8 कम्यून' को कॉपीराइट गाने बजाने से रोका

Virat Kohli Restaurant: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विराट कोहली के रेस्तरां 'वन8 कम्यून' को कॉपीराइट गाने बजाने से रोका

Virat Kohli Restaurant: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विराट कोहली के रेस्तरां 'वन8 कम्यून' को कॉपीराइट गाने बजाने से रोका

Virat Kohli Restaurant: विराट कोहली के स्वामित्व वाले रेस्तरां 'वन8 कम्यून' को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट गाने बजाने से रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें फोनोग्राफ़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) के कॉपीराइट को ध्यान में रखते हुए इसे रोका गया है। जिसमें फोनोग्राफ़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) के पास कॉपीराइट है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि इस रोक का पालन वन8 कम्यून लाइसेंस प्राप्त करने तक किया जाएगा। उसके बाद ही पीपीएल के गाने रेस्तरां में बजा सकेंगे। आदेश के अनुसार, इससे पहले लाइसेंस प्राप्त किए बिना गाने बजाना निषेध है। इस तबादले के बावजूद, यह मामला आगे की सुनवाई के लिए स्थगित है।

 तब तक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने विराट कोहली के 'वन8 कम्यून' रेस्तरां को कॉपीराइट वाले गाने बजाने से रोकने के लिए आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति ने आदेश में कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादियों के साथ-साथ उनकी ओर से काम करने वाले अन्य लोग वादी से पूर्व लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी रिकॉर्डिंग को चलाने और https://www.pplindia.org/songs पर प्रदर्शित करने से रोके जाएंगे।

आखिर क्या है पूरा मामला

वन 8कम्यून बिना किसी कॉपीराइट लाइसेंस के अपने रेस्तरां / कैफे में अपने गाने बजा रहा था, और इस संबंध में उन्हें एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, One8 कम्यून ने कभी भी कानूनी नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया। वन8 कम्यून के वकील ने अदालत को एक वचन दिया कि वे लाइसेंस प्राप्त किए बिना पीपीएल की कॉपीराइट रिकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे।

न्यायमूर्ति हरि शंकर ने बयान को रिकॉर्ड पर लिया। चूंकि पीपीएल रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट का मालिक है, इसलिए किसी और के लिए लाइसेंस के बिना उन रिकॉर्डिंग को चलाने की अनुमति नहीं है ।