रेलवे के नए नियम 2026: बिना टिकट यात्रा पर अब दोगुना जुर्माना, धूम्रपान, थूकने और महिला कोच में प्रवेश पर भी होगी सख्त कार्रवाई

रेलवे के नए नियम 2026: बिना टिकट यात्रा पर अब दोगुना जुर्माना, धूम्रपान, थूकने और महिला कोच में प्रवेश पर भी होगी सख्त कार्रवाई

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई 2026 से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि रेलवे बोर्ड ने 'जन विश्वास अधिनियमों का संशोधन अधिनियम 2026' के तहत कई अन्य प्रावधानों को भी सख्त बना दिया है। नए नियमों का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा, टिकट के दुरुपयोग, गंदगी फैलाने और अनुशासनहीनता पर रोक लगाना है।

नए नियमों के अनुसार यदि कोई यात्री बिना टिकट, गलत टिकट या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे यात्रा का पूरा किराया वसूला जाएगा और इसके अलावा 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले यह जुर्माना 250 रुपये था। रेलवे ने करीब 13 साल बाद इस राशि में संशोधन किया है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट भी जब्त किया जा सकता है।

महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे प्रशासन ने ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करने, थूकने, गंदगी फैलाने, तंबाकू उत्पादों का सेवन करने और सार्वजनिक स्थानों को अस्वच्छ बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

इसके अलावा नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन पर हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या अभद्र व्यवहार करने वालों को ट्रेन से उतारा जा सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माना, सामुदायिक सेवा या जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

रेलवे ने प्रतिबंधित या खतरनाक सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माना या नुकसान की भरपाई कराई जा सकती है। वहीं स्टेशन या ट्रेन में अनधिकृत प्रवेश करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अश्लील हरकत करने, यात्रियों को परेशान करने या सार्वजनिक शालीनता भंग करने पर जुर्माना और छह महीने तक की जेल का भी प्रावधान किया गया है।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य रेलवे में अनुशासन बढ़ाना, टिकट चोरी रोकना और यात्रियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराना है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जहां आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है।