FSSAI का डाबर पर बड़ा एक्शन, ‘100% शुद्ध’ दावे वाले कई फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई रोक
देश की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था FSSAI ने डाबर इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिनकी पैकेजिंग और प्रचार में “100% Natural”, “100% Pure”, “100% Purity Guaranteed” और “100% Organic” जैसे दावे किए गए थे। FSSAI के मुताबिक, ऐसे दावे स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किए जा सकते और ये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए इन्हें खाद्य विज्ञापन और लेबलिंग से जुड़े नियमों के अनुरूप नहीं माना गया।
नियामक के आदेश के दायरे में डाबर के कई लोकप्रिय उत्पाद शामिल हैं। इनमें डाबर हनी, ऑर्गेनिक हनी, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, देसी घी, कोकोनट वॉटर और कोकोनट मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। FSSAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि इन दावों वाले उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद की जाए और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
FSSAI का कहना है कि कंपनी को पहले भी इस तरह के दावों और लेबलिंग में सुधार करने के लिए कहा गया था। लेकिन संतोषजनक बदलाव नहीं होने के बाद अब प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। साथ ही डाबर को 15 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह बताना होगा कि आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
जांच के दौरान कुछ ऑर्गेनिक उत्पादों पर इस्तेमाल किए गए Jaivik Bharat लोगो और ऑर्गेनिक दावों पर भी सवाल उठाए गए। FSSAI का मानना है कि ऐसे दावों के लिए निर्धारित नियमों और प्रमाणन का पालन जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी जानकारी मिल सके।
वहीं, डाबर इंडिया ने कहा है कि उसे FSSAI का आदेश प्राप्त हो गया है और कंपनी इसकी समीक्षा कर रही है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वह नियामक के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएगी। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि FSSAI ने इन उत्पादों को मिलावटी या स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित नहीं किया है। यह कार्रवाई केवल ‘100%’ जैसे भ्रामक दावों और लेबलिंग को लेकर की गई है।
news desk MPcg