मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के बदल गए नियम! अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूरी, गलती पर भारी पेनल्टी
मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के बाद प्रदेश में निजी स्कूलों को संचालन, मान्यता और नियमों के पालन को लेकर तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब निजी विद्यालयों से विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया जाएगा। यानी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार सिक्योरिटी राशि तय की जाएगी।
नई गाइडलाइन में निजी स्कूलों के संचालन से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत स्कूलों को विभाग द्वारा निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा है। यदि कोई निजी विद्यालय तय गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नई व्यवस्था के तहत निजी स्कूलों की मान्यता और संचालन से जुड़े मामलों की निगरानी भी की जाएगी। विभाग की ओर से तय नियमों के अनुसार ही विद्यालयों को अपनी व्यवस्थाएं संचालित करनी होंगी।
स्कूल शिक्षा विभाग की इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य निजी विद्यालयों के संचालन में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, ताकि स्कूल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित हो सकें।
मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के लिए लागू होने वाली इस नई गाइडलाइन के बाद अब स्कूल संचालकों को विभाग द्वारा तय नियमों और मानकों का पालन करना होगा।
news desk MPcg