Manipur High Court: मणिपुर हिंसा को लेकर HC ने बदला फैसला, मैतेई समुदाय नहीं होगा आदिवासी सूची में शामिल

Manipur High Court: मणिपुर हिंसा को लेकर HC ने बदला फैसला, मैतेई समुदाय नहीं होगा आदिवासी सूची में शामिल

Manipur High Court: मणिपुर हिंसा को लेकर HC ने बदला फैसला, मैतेई समुदाय नहीं होगा आदिवासी सूची में शामिल

HC On Meitei Community in Scheduled Tribe List: मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची (एसटी) में शामिल करने पर जारी अपने आदेश को वापस लिया है, जो पिछले साल मार्च में एक फैसले के बाद आया था। यह फैसला हिंसा के बाद आया था। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने मानना है कि उनके द्वारा लिया गया पहले का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। इसलिए कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने के निर्देश को हटा दिया है। 

पहले क्या मामला था?

मार्च 2023 में हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने पर विचार करने का आदेश दिया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य में हिंसा उत्पन्न हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को संज्ञान में लिया।

क्यों हटाया गया आदेश?

हाई कोर्ट ने आदिवासी सूची में बदलाव को हटाया, क्योंकि उसने माना कि ऐसा फैसला सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। उनका यह दावा था कि मैतेई समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने के कारण उन्हें आदिवासी आरक्षण का लाभ मिलने से आदिवासी समुदाय के हितों को नुकसान पहुंच सकता था।

    फैसला केंद्र सरकार पर निर्भर

    अब मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने का निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य में शांति बहाली में मदद मिल सकती है। यह निर्णय राज्य में तनाव को कम करने और समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।