Budget 2024: क्या इस साल अंतरिम बजट में आठ लाख रुपये तक की हो सकती है आमदनी, जाने क्या होगा फायदा?
Budget 2024: क्या इस साल अंतरिम बजट में आठ लाख रुपये तक की हो सकती है आमदनी, जाने क्या होगा फायदा?
बजट 2024: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले, सरकार केंद्रीय बजट या बजट पेश करती है। बजट, सरकार की आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज होता है और यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है।
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की तैयारी की है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा और चुनावी साल के इस माहौल में लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हैं। नौकरीपेशेवर लोग भी इस अंतरिम बजट में अपनी उम्मीदों को लेकर उत्सुक हैं।
क्सपेयर्स नौकरीपेशेवर व्यक्तिगत इनकम टैक्स में और बड़ी छूट की उम्मीद में बैठे हुए हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अंतरिम बजट में नई इनकम टैक्स रेजीम के तहत छूट की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये की जा सकती है।
आठ लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं: यदि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में इस तरह का फैसला करती है, तो आठ लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल होगा। बता दें कि साल के बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई थी। सैलरी क्लास अब इस बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है।
आपको बता दें कि 2020-21 के बजट में नई टैक्स रिजीम की घोषणा की गई थी। और वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई और पुरानी टैक्स रिजीम दोनों को वैध रखा है। करदाता किसी भी एक विकल्प का चयन कर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रखा गया है, लेकिन यदि आप पुरानी टैक्स रिजीम के फायदे लेना चाहते हैं, तो आपको उसे विकल्प के रूप में चुनना होगा।
हालांकि इस साल आम चुनाव होने हैं इसलिए सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव के पहले अंतरिम बजट पेश किया जाना है। चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार संसद में पूर्ण बजट पेश करेगी।
Newsdesk