जमानत पर छूटा, फिर किया दुष्कर्म: हाई कोर्ट का फैसला- दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी

खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है। दो बार दुष्कर्म के दोषी ने याचिका लगाई थी कि उसकी दोनों सजा एक साथ चलाई जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब दोषी की एक सजा पूरी होने के बाद दूसरे लागू हो जाएगी।

जमानत पर छूटा, फिर किया दुष्कर्म: हाई कोर्ट का फैसला- दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी

छत्तीसगढ़ में एक सनसनीखेज मामले में जमानत पर रिहा हुए व्यक्ति ने फिर से दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि दोनों अपराधों की सजा अलग-अलग चलेगी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पहला दुष्कर्म और जमानत के बाद किया गया दूसरा अपराध अलग-अलग घटनाएं हैं। इसलिए, इनके लिए दी जाने वाली सजाओं को एक साथ जोड़कर नहीं चलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा, "ऐसे अपराधों में समाज की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम जरूरी हैं।"

मामला तब प्रकाश में आया जब आरोपी को पहले दुष्कर्म के मामले में जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसने दोबारा ऐसा ही अपराध किया, जिससे स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैल गया। इस घटना ने जमानत प्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

कानूनी जानकारों का मानना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगा। स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी को फिर से हिरासत में लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।