नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण खत्म, 286 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन की प्रक्रिया

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मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी भर्ती को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सिस्टर ट्यूटर के कुल 286 पदों पर महिला उम्मीदवारों को दिए गए 100 प्रतिशत आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। यह मामला जबलपुर निवासी नौशाद अली सहित अन्य पुरुष अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।

हाईकोर्ट में मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में अब पुरुष उम्मीदवारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है, हालांकि इसका लिखित आदेश अभी पेश नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने दलील दी कि 16 दिसंबर को जारी विज्ञापन में 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर के सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, जिससे पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(2) के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी मामले में तय 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन है। कोर्ट ने सरकार से इस पर लिखित जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की गई है।