बीमा कंपनी को बड़ा झटका उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अधिवक्ता निखिल शर्मा ने जीती मुआवजे की लड़ाई
Nikhil Sharma ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी कानूनी लड़ाई जीतकर बीमा कंपनियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
क्या है पूरा मामला
Nikhil Sharma 12 मई 2025 को अपनी बाइक से एक मित्र के घर आवास विकास कॉलोनी जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक बुलेट बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वे सड़क पर गिर पड़े और उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि टक्कर मारने वाला चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में उन्हें मामूली चोटें आईं, जिसका इलाज उन्होंने घर पर ही कराया।
बीमा क्लेम क्यों हुआ रिजेक्ट
हादसे के बाद बाइक को अधिकृत सर्विस सेंटर पर दिखाया गया और बीमा कंपनी को सूचना देकर सर्वे भी कराया गया। सर्वेयर की मांग पर सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए गए, लेकिन इसके बावजूद Bajaj Allianz General Insurance Company ने क्लेम को खारिज कर दिया।
आयोग का बड़ा फैसला
मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए Bajaj Allianz General Insurance Company को आदेश दिया कि वह दुर्घटनाग्रस्त बाइक की मरम्मत लागत, ब्याज के साथ-साथ मानसिक और आर्थिक क्षति का भी भुगतान करे।
उपभोक्ताओं के लिए अहम संदेश
यह फैसला साफ करता है कि बीमा कंपनियां मनमाने तरीके से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकतीं। अगर उपभोक्ता के सभी दस्तावेज सही हैं, तो उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। Nikhil Sharma की यह जीत न सिर्फ एक व्यक्तिगत केस है, बल्कि यह सभी बीमा पॉलिसी धारकों के लिए एक बड़ा संदेश है कि अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना हमेशा जरूरी है।
news desk MPcg