चंडीगढ़ नगर निगम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सफाई टेंडर विवाद पर लगी रोक
चंडीगढ़ नगर निगम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सफाई टेंडर विवाद पर लगी रोक, मौजूदा कंपनी को काम सौंपने का आदेश रद्द पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम के फैसले पर लगाई रोक, टेंडर विवाद फिर पहुंचा कानूनी मोड़ पर
चंडीगढ़ में सफाई टेंडर को लेकर चल रहा विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मौजूदा कंपनी को सफाई कार्य सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
23 मई के आदेश पर लगी रोक
हाईकोर्ट ने 23 मई 2026 के उस पत्र को भी प्रभावी रूप से रोक दिया है, जिसके तहत नगर निगम ने सफाई कार्य को लेकर निर्देश जारी किए थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
वर्षों से काम कर रही कंपनी भी विवाद में
चंडीगढ़ नगर निगम के तहत दक्षिणी सेक्टरों में सफाई कार्य वर्ष 2016 से एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यही कंपनी नए टेंडर में भी सबसे कम बोलीदाता रही थी, लेकिन विवाद के कारण निर्णय अटक गया।
राजनीतिक टकराव भी बढ़ा
नगर निगम के फैसले को लेकर पार्षदों के बीच भी मतभेद सामने आए। कुछ पार्षदों ने बैठकों के बहिष्कार तक की चेतावनी दी थी, जिससे मामला राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव में बदल गया।
आगे का फैसला कोर्ट पर निर्भर
अब पूरा मामला न्यायालय के अंतिम निर्णय पर टिका है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
news desk MPcg