खान सर की अग्रिम जमानत पर पटना कोर्ट में 40 मिनट सुनवाई, अदालत ने मांगा आपराधिक रिकॉर्ड; अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

खान सर की अग्रिम जमानत पर पटना कोर्ट में 40 मिनट सुनवाई, अदालत ने मांगा आपराधिक रिकॉर्ड; अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

पटना के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान (खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में करीब 40 मिनट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर के कथित आपराधिक इतिहास (क्रिमिनल रिकॉर्ड) का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2026 के लिए निर्धारित कर दी।

यह मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में 2 जून की रात हुई कथित फायरिंग, पथराव और मारपीट की घटना से जुड़ा है। इसी मामले में खान सर और उनके दो सुरक्षा गार्डों ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की है।

किनकी याचिका पर हुई सुनवाई?

मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश कुमार देव की अदालत में खान सर (फैजल खान) के अलावा उनके दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी मांगी तथा सुनवाई स्थगित कर दी।

कोर्ट ने क्यों मांगा क्रिमिनल रिकॉर्ड?

सुनवाई के दौरान ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की ओर से पेश अधिवक्ता ने खान सर के कथित आपराधिक इतिहास का मुद्दा उठाया।

इस पर अदालत ने खान सर के आपराधिक रिकॉर्ड का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जिस पुराने मामले का उल्लेख किया जा रहा है, उसमें फैजल खान पहले ही बरी हो चुके हैं। इस पर न्यायालय ने बचाव पक्ष को पूरक आवेदन (Supplementary Application) दाखिल करने का निर्देश दिया।

30 जून को भी हुई थी सुनवाई

इस मामले में इससे पहले 30 जून को सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियारों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

लोक अभियोजक ने अदालत में दावा किया था कि दोनों गार्डों के पास अवैध हथियार थे।

वहीं, बचाव पक्ष ने कहा था कि दोनों सुरक्षा कर्मियों के हथियार विधिवत लाइसेंसी हैं और उनके लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। इसी कारण वे तत्काल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 2 जून 2026 की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर कथित रूप से पथराव, मारपीट और विवाद की घटना हुई थी।

जांच में आरोप लगाया गया कि इस दौरान सुरक्षा गार्डों ने कथित रूप से चार राउंड फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि यह फायरिंग दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि सुरक्षा गार्डों ने यह कार्रवाई कथित रूप से फैजल खान के निर्देश पर की थी। इसके बाद पहले से दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल कर लिया गया।

हालांकि, बचाव पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया है और अदालत में अपना पक्ष रखा है।

मामले में दूसरी ओर भी हुई थी कार्रवाई

इस विवाद से जुड़े घटनाक्रम में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को भी पहले गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी।

यानी इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं और विभिन्न कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं।

जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी

फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष के आरोपों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है। न्यायालय ने केवल अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, जहां अदालत पूरक आवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय अदालत आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, जांच की स्थिति और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करती है। अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।