Jharkhand: उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की याचिका को किया खारिज, बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल

Jharkhand: उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की याचिका को किया खारिज, बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल

Jharkhand: उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की याचिका को किया खारिज, बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल

रांची।High Court rejects Hemant Soren petition: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राज्य के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हेमंत सोरेन को राज्य विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करते हुए बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इस मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ है और 2 मार्च तक चलेगा।