हाइ कोर्ट ने कहा : अनुकंपा नियुक्तियों पर वेतन का खर्च स्कूल को ही उठाना होगा 

High Court:जबलपुर हाई कोर्ट ने अनुदान प्राप्त स्कूलों में नई भर्तियों के वेतन के बारे में महत्वपूर्ण आदेश दिया

हाइ कोर्ट ने कहा : अनुकंपा नियुक्तियों पर वेतन का खर्च स्कूल को ही उठाना होगा 

जबलपुर | हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नई भर्तियों के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य शासन का अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नई भर्तियों के वेतन का खर्च उठाना दायित्व नहीं है।

कौशल कुमार कुशवाहा की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने जबलपुर के रहने वाले कौशल कुमार कुशवाहा की याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वेतन की व्यवस्था राज्य शासन की जिम्मेदारी पर आधारित है।

संशोधित नियम और सुप्रीम कोर्ट का आदेश

राज्य शासन ने अनुकंपा की नियुक्तियों को लेकर नए नियम बनाए हैं, जो 2000 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को चुनौती दी थी। इसके बाद राज्य शासन ने अनुदान प्राप्त स्कूलों में नई नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए रिक्त पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया।

हाई कोर्ट का आदेश 

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य शासन ने अनुदान प्राप्त स्कूलों में नई नियुक्तियों के लिए वेतन सहायता देने की अनुमति नहीं दी है। स्कूल स्वयं स्तर पर नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन वेतन संबंधी खर्च की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी।