Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को दी बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामला किया खारिज
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को दी बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामला किया खारिज
नई दिल्ली।Supreme Court: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत दी है। दरअसल डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करते हुए शिवकुमार पर लगे मामले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत प्रारंभ की गई डीके शिवकुमार के खिलाफ की कार्यवाही रद्द की जाती है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला किया खारिज
आपको बता दें कि शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी किए गए ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला देते हुए मामले को रद्द कर दिया है।
क्या था मामला
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शिवकुमार के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामलें को लेकर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। जिस परअधिकारियों ने कहा था। कि छापों में लगभग 300 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू की गई थी। जांच में शिवकुमार ने कहा था। कि नकदी का संबंध बीजेपी से है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में कांग्रेस नेता शिवकुमार को सितंबर 2019 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। और ईडी द्वारा जारी समन को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि कुछ समय बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत दे दी थी।
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