Manish Sisodia's Custody Parole : सिसोदिया को राहत...हफ्ते में एक बार बीमार पत्नी से मिल सकते हैं
Manish Sisodia's Custody Parole :सिसोदिया को राहत...हफ्ते में एक बार बीमार पत्नी से मिल सकते हैं
नई दिल्ली।Manish Sisodia's Custody Parole : दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता व दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई है। सिसोदिया कस्टडी पैरोल में पत्नी से मिल सकते हैं। उन्हें हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत दी गई हैं। वह डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। बात दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में वर्तमान में सिसोदिया जेल में बंद हैं। सोमवार को ही सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2023 में उन्हें जमानत देने से इंकार करने के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी दो उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी दी। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि वह (सिसोदिया) एक वर्ष से जेल में बंद हैं और उन्होंने इन उपचारात्मक याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। इस पर सीजेआई ने कहा, मैं पहले ही याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे चुका हूं। शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर, 2023 को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने के 30 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने यह कहकर सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभ की की बात का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।
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