अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह टिप्पणी मामले में कार्रवाई पर रोक
अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह टिप्पणी मामले में कार्रवाई पर रोक
कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पुलिस को 31 जुलाई तक या अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई से रोका
न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के अधिकार कानून के तहत सुरक्षित हैं और फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई उचित नहीं होगी।
अमित शाह टिप्पणी मामला: कोर्ट ने अंतरिम आदेश में दी राहत
मामला उस बयान से जुड़ा है जो कथित तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया था। शिकायत के आधार पर दर्ज FIR में आरोप लगाया गया था कि बयान भड़काऊ और सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाला था। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाकर राहत दी है।
चुनावी बयानबाजी मामला: अभिषेक बनर्जी को मिली कानूनी राहत
बिधाननगर साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा दर्ज केस के बाद यह मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बयान से माहौल बिगड़ने की आशंका थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कलकत्ता हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, 31 जुलाई तक सुरक्षा
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई तक या अगले आदेश तक पुलिस कोई दंडात्मक कदम नहीं उठा सकती। यह फैसला मामले की आगे की सुनवाई तक याचिकाकर्ता को राहत देता है।
news desk MPcg