महिला सिपाही हत्याकांड पोस्टमार्टम और जीडी में विरोधाभास, आरोपी पुलिसकर्मी को हाईकोर्ट से जमानत

महिला सिपाही हत्याकांड पोस्टमार्टम और जीडी में विरोधाभास, आरोपी पुलिसकर्मी को हाईकोर्ट से जमानत

बाराबंकी के बहुचर्चित महिला सिपाही हत्याकांड में आरोपी कांस्टेबल इंद्रेश मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिल गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जनरल डायरी (जीडी) में पाए गए विरोधाभास को आधार माना।

मामले में क्या सामने आया

आरोपी कांस्टेबल पर महिला सिपाही की हत्या का आरोप था बताया गया कि शादी के दबाव को लेकर विवाद बढ़ा था इसी विवाद के बाद हत्या की घटना सामने आई


कोर्ट का क्या कहना था

अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जीडी में अंतर पाया प्रारंभिक जांच में कई तथ्यों में असंगति (inconsistency) दिखी इन्हीं आधारों पर आरोपी को जमानत दी गई केस की वर्तमान स्थिति आरोपी कांस्टेबल को फिलहाल जमानत मिल चुकी है मामला अभी अदालत में विचाराधीन है आगे की सुनवाई में सभी सबूतों की विस्तृत जांच होगी

यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कोर्ट ने केवल जमानत दी है, जबकि मुख्य सुनवाई और अंतिम फैसला आना बाकी है।