देशद्रोह के आरोपों से बाहर निकले राहुल गांधी, याचिका खारिज
प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी, जिससे अब उनके खिलाफ न मुकदमा दर्ज होगा और न ही कोई केस चलेगा।
यह फैसला जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने ओपन कोर्ट में सुनाया। इससे पहले 8 अप्रैल को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के बयान को देशद्रोह की श्रेणी में बताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
मामले की शुरुआत संभल की चंदौसी कोर्ट से हुई थी, जहां 7 नवंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ-साथ ‘इंडियन स्टेट’ से लड़ाई की बात कही थी। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हुआ था और इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ बताया गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है और फिलहाल इस मामले में आगे किसी कार्रवाई की संभावना नहीं है।
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